CAA का क्या है और उसमें नरेन्द्र मोदी क्या करने वाले हैं इसकी पूरी जानकारी मिलेगी यहां पर.

CAA का क्या है और उसमें नरेन्द्र मोदी क्या करने वाले हैं इसकी पूरी जानकारी मिलेगी यहां पर।
पहले 370 उसके बाद ट्रिपल तलाक फिर राम मंदिर का कोर्ट के जरिए रास्ता साफ और अब देश में लागु  यह चौथा वह कदम है जो नरेंद्र मोदी सरकार का जिसकोलेकर चर्चा लगातार होरही है जब आपके मन में कई तरह के सवालहैं क्यों ना उन सवालोंका जवाब दिया जए क्यों ना आपको बतायाजाए की CAA क्या है. देश की मुसलमान कोडरने की जरूरत किस-किस देश के नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी भारत में क्यो CAA लेकर अफवाह फैली हुई है, CAA का क्या कानून है, CAA को विरोध कौन कर रहा है, CAA में मुसलमान को शामिल क्यों नहीं किय.



नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए मोदी सरकार के लिए हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह तो बार-बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा और आज अचानक सीएए को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन सारी करके इसे लागू कर दिया है. सरकार के मुताबिक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है. अवेडा को को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था।

नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बाद बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीएए है क्या और इसके लागू होने पर क्या-क्या बड़े बदलाव होंगे सिएए के तहत अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू सिख जैन और इसी बुद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी इस प्रावधान में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है. जिसकी वजह से कई जगह विरोधभी देखने को मिल रहा है. हालांकि सरकार की ओर से कहां गया है कि सिएए   में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है।




किस मिलेगा नागरिकता संशोधन कानून से फायदा.

दरअसल यह कानून उन विदेशी लोगों के लिए है, जो भारत की नागरिकता केलिए आवेदन करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी या इसाई समुदाय से हैं. वह इस कानून के तहत भारत की करने वाली बात यह है. कि यह कानून केवल अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान मैं रह रहे उक्त धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता से जुड़ा है।


किन लोगों को मिलेगी भारत कीनागरिकता.

पाकिस्तान अफ़गानस्तान और बांग्लादेश में रह रहे वहां के अल्पसंख्यक जो भारत में 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर गए हैं. उन्हें नागरिकता दी जानी है. इसमें वह लोगभी शामिल है जीने केंद्र सरकार द्वाराया पासपोर्ट (भारत में प्रवेश )अधिनियम 1920 की धारा 3 की उप धारा (2 )के खंड (स)या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतर्गत किसी नियम या आदेश के तहत छूट दी गई है।


सुभेदु अधिकारी बोले यह किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं.

केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता सूबेदु अधिकारी ने कहां पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश है. ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है ममता बनर्जी ने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की है और यह कानून बहुत साफ है. यह नागरिकता देने का कानून है किसी की नागरिकता वापस लेने का कानून नहीं है।



अमित शाह बोले पीएम मोदी ने पूरी की एक और गारंटी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां की मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया ये नियम अब पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे इस अधिसूचना के साथ पीएम नरेन्द्र  मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है. और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं सिखों बौद्ध जैनियों परशिया और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माता के वादे को साकार किया है।



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