Budget 2024: 7 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री दोगुना होगा जीएसटी कलेक्शन जानिए टैक्स पर क्यों बोली बजट मंत्री.

7 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री दोगुना होगा जीएसटी कलेक्शन जानिए टैक्स पर क्यों बोली बजट मंत्री.

Budget Minister Nirmala Sitarman 


Budget 2024 की हाइलाइट्स ओं इनकम टैक्स: हर बार के बजट से लोगों को उम्मीद होती है कि उसमें इनकम टैक्स से जुड़ी खास घोषणाएं होंगी इस बार के बजट से भी आम आदमी को ऐसा ही उम्मीदें थी वैसे मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में इनकम टैक्स के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन कुछ अहम घोषणा की है आईए जानते हैं क्या क्या की है उन्होंने उनका आप क्या-क्या असर होगा पहले.

निर्मला सीतारमण या 2024-25 का बजट संसद में पेश कर रही है वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार के मौके बढ़ते जा रहे हैं. हमारी सरकार सदस्य मवेशी विकास रहे हैं. 2047 तक भारत का एक विकसित राज्य बन जाएगा देशवासियों की उम्मीद है. कि मोदी सरकार इस बार कुछ बड़े ऐलान किए हैं पीएम मोदी ने भी कहा है कि यह बजट सबके लिए है.


निर्मला सीतारमण्यम बजट पेश करते हुए कहा.

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बन जाएंगे 4 करोड़ किसानों के पीएम फसल योजना के लाभ मिला है. इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं एक करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा फायदा कृषि कानून जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनी नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और आराम के लिए 40000 सामान्य रेलवे परियों को वंदे भारत को में परिवर्तित किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाएंगे हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे 40000 नॉर्मल रेलवे बदल जाएगा महिलाओं.


दोगुना हुआ जीएसटी कलेक्शन. 

अब कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ कम हुआ ऐसा दावा करते हुए जीएसटी की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब कंपनियों पर किसी भी तरह का बोझ नहीं होगा 94 पीसीबी इंडस्ट्री लीडर से एक सकारात्मक कदम कह रहे हैं. जीएसटी का टैक्स वैस पिछले सालों में अब तक दोगुना हो चुका है और औसत मंथली जीएसटी कलेक्शन भी करीब दोगुना होकर इस साल 1.66 लाख करोड रुपए हो गया है इसका सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को हुआ है. क्योंकि लॉजिस्टिक्स कास्ट और टैक्स में कमी आने के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस के दाम कम से कम हो गए हैं.


हुआ बड़ा फायदा स्टार्टअप को टैक्स छूट से.

हुई बात बदलाव न की जाने की अगर बात की जाए टैक्स प्रपोजल की तो इसके तहत निर्मला सीतारमण ने बदलाव न करने की बात पर बात की है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और यहां तक इंपोर्ट ड्यूटी तक की बदलाव नहीं किया गया है.स्टार्टअप को मिलने वाले कुछ खास टैक्स छूट की आखरी तारीख को बड़ा दिया गया है साथ ही आईएफएससी यूनिट की ओर से सावरेन वेल्थ या पेंशन फंड की तरफ से किए गए निवेशों और कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आए पर टैक्स छूट की आखिर तारीख बढ़ाई गई है. अभी तक यह आखिर तारीख 31 मार्च 2024 थी जिसे अब बढ़कर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है।

वापस लिए जाएंगे आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड

मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा इतना ही नहीं इसमें वित्त वर्ष 2010 तक ₹25000 तक के मामले और वित्त वर्ष 2011 2015 के लिए ₹10000 तक के मामले शामिल है पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई है वित्त मंत्री ने कहा कि टेक्स्ट रिफॉर्म से टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ाया है।

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